🔥भारतीय संविधान के भाग 🔥


 भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 470 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियाँ हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थीं।



👉👉भारतीय संविधान के भाग👈👈

      ((भारतीय संविधान के 22 भाग है)) 

➡️भाग - 1....... संघ और उनका राज्यक्षेत्र

➡️भाग - 2........ नागरिकता

➡️भाग - 3......... मूल अधिकार

➡️भाग - 4..........राज्य की नीति के निर्देशक तत्व
      4 (क) मूल कर्तव्य

➡️भाग - 5......... संघ

➡️भाग - 6......... राज्य

➡️भाग - 7......... निकाल दिया गया निरस्त कर दिया गया

➡️भाग - 8 ...........संघ राज्य क्षेत्र

➡️भाग - 9........... पंचायत

9 (क) नगर पालिकाए
9 (ख) सहकारी समितियां

➡️भाग - 10 ...........अनुसूचित जाति, जनजातीय क्षेत्र

➡️भाग - 11 ...........संघ और राज्यों के बीच संबंध

➡️भाग - 12............ वित्त, संपत्ती, संविदाए और वाद

➡️भाग - 13........... भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम

➡️भाग - 14 ...........संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं

14 (क) ......अधिकरण

➡️भाग - 15......... निर्वाचन

➡️भाग - 16 .........कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध

➡️भाग - 17.......... राज्य भाषा

➡️भाग - 18......... आपात उपबंध

➡️भाग - 19......... प्रकीर्ण

➡️भाग - 20 .........संविधान का संशोधन

➡️भाग - 21............ अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध

➡️भाग - 22......... संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन






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